बिहार मे चुनावी सरगर्मी के बीच राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला, अब अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है, तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत गठित राज्यस्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है.

सीएम नीतीश ने कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति के पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। उन्होंने कहा की अनुसूचित जाति/ जनजाति के उत्थान के लिए तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जल्द से जल्द लंबित कांडों का निष्पादन करे। 20 सितंबर तक इसका निष्पादन होना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया. इसके साथ ही अनन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *