कांटी अंचल के दामोदरपुर पंचायत के स्व. बिंदालाल गुप्ता की पत्नी किशोरी देवी द्वारा 27 फरवरी को वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को एक आवेदन दिया गया साथ ही इस आशय से जिला पदाधिकारी को भी अवगत कराया गया ।
आवेदिका किशोरी देवी द्वारा नगर थाना कांड संख्या 434/2024 दिनांक 07/07/24 के तहत दर्ज एफआईआर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का अनुरोध किया गया। साथ ही उनके द्वारा डराने धमकाने की शिकायत भी की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली है।
उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने स्व बिंदालाल गुप्ता के परिवार के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना दर्शाते हुए सरकारी प्रावधान के अनुरूप कांटी अंचल अंतर्गत दामोदरपुर पंचायत के दामोदरपुर मौजा में उनके पुत्र श्री मुन्ना लाल गुप्ता को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया था। किंतु जमीन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी संख्या 12228/2024 तथा एमजेसी संख्या 2986/2024 दायर किया गया।
विदित हो कि कांटी अंचल के दामोदरपुर निवासी स्व. बिंदालाल गुप्ता मामले में अभियुक्तों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर anticipatory bail संबंधि याचिका के आलोक में माननीय हाई कोर्ट द्वारा “No coercive ” एक्शन का आदेश पारित किया गया था परंतु कुछ दिनों पूर्व माननीय हाई कोर्ट द्वारा उक्त वाद को निष्पादित करते हुए जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभियुक्तों को अनुतोष प्राप्त करने का आदेश दिया गया।
चूंकि दामोदरपुर में उपलब्ध कराये गये जमीन संबंधि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है इसलिए इस मामले में अभी कोई विशेष टिप्पणी करना उचित नहीं है।