भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए गणन प्रपत्र (Enumeration Form) ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू की है। अब मतदाता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in के माध्यम से आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यह सुविधा मतदाताओं को समय और श्रम बचाने में मदद करती है। आइए, इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझते हैं:
चरण 1: वेबसाइट पर लॉग-इन
मतदाताओं को सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाना होगा।
वेबसाइट पर ‘Fill Enumeration Form Online’ का लिंक उपलब्ध है। इसे क्लिक करें।
इसके बाद, मतदाता को अपना मोबाइल नंबर या EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) दर्ज करना होगा।
यदि आपका मोबाइल नंबर निर्वाचक सूची में पंजीकृत है, तो आपको एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से आप अपने लॉग-इन को सत्यापित कर सकते हैं।
चरण 2: गणन प्रपत्र भरना
लॉग-इन के बाद ‘Fill Enumeration Form’ का पेज खुलेगा। यहां निम्नलिखित दो मुख्य खंड होंगे:
• Details (विवरण)
• Declaration (घोषणा)
1. Details (विवरण) खंड
• इस खंड में मतदाता को अपना EPIC नंबर दर्ज करना होगा। इससे आपकी प्री-फिल्ड जानकारी स्वतः प्राप्त हो जाएगी।
• इसके बाद, पंजीकृत मोबाइल नंबर से दोबारा सत्यापन करना होगा।
• निम्नलिखित जानकारी अपलोड करनी होगी:
छायाचित्र (फोटो)
जन्म तिथि
आधार नंबर (स्वैच्छिक)
माता/पिता का नाम
माता/पिता का EPIC नंबर (स्वैच्छिक)
जीवनसाथी का नाम और EPIC नंबर (स्वैच्छिक)
फॉर्म भरने का स्थान (स्वैच्छिक)
हस्ताक्षर
• सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरने के बाद Next बटन पर क्लिक करें।
2. Declaration (घोषणा) खंड
इस खंड में मतदाता को अपनी स्थिति के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनना होगा। निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:
विकल्प 1: अर्हता तिथि 01.01.2003 के आधार पर
• यदि आपका नाम 01.01.2003 की निर्वाचक सूची में दर्ज है, तो इस विकल्प को चुनें।
• आपको केवल 2003 की निर्वाचक सूची का छायाचित्र अपलोड करना होगा।
विकल्प 2: 01.07.1987 से पहले भारत में जन्म
• इस विकल्प को चुनने पर आपको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
विकल्प 3: 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच भारत में जन्म
• इस स्थिति में आपको स्वयं का और माता-पिता में से किसी एक का जन्म तिथि/जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा। यह दस्तावेज आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई एक हो सकता है।
विकल्प 4: 02.12.2004 के बाद भारत में जन्म
• इस स्थिति में आपको स्वयं का और माता-पिता दोनों के जन्म तिथि/जन्म स्थान से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये दस्तावेज भी आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से चुने जा सकते हैं।
विकल्प 5: विदेश में जन्म या भारत की नागरिकता प्राप्त
• यदि आपका जन्म विदेश में हुआ है या आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है, तो इसके लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
चरण 3: प्रपत्र का पूर्वावलोकन और जमा करना
• सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, Preview विकल्प के माध्यम से भरे गए गणन प्रपत्र की जांच करें।
• सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि नहीं है। यदि सब कुछ सही है, तो Submit बटन पर क्लिक करें।
• प्रपत्र जमा होने के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
क्यों है यह सुविधा महत्वपूर्ण?
भारत निर्वाचन आयोग की यह ऑनलाइन सुविधा मतदाताओं के लिए समय और संसाधनों की बचत करती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल है। मतदाता बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपने विवरण को अपडेट कर सकते हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाता है।
अधिक जानकारी के लिए
यदि आपको इस प्रक्रिया में कोई सहायता चाहिए, तो आप voters.eci.gov.in पर उपलब्ध हेल्पलाइन या सहायता अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।