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पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सहारा इंडिया (Sahara) के मालिक सुब्रत राय शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. साथ ही बिहार-यूपी के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है. मामले पर अगली सुनवाई सोमवार यानि 16 मई को होगी.

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शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान फुलवारी शरीफ की सहारा जमाकर्ता शकीला परवीन भी पहुंची थी. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला कोर्ट और अब हाई कोर्ट सब जगह जा चुकी हूं. मेरा पैसा अब चाहिए. उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी की उम्र निकल रही है. हम गरीब आदमी हैं, मजदूर कर एक-एक रुपये जोड़कर सहारा में जमा किए थे. मेरा सूद लगाकर पांच लाख रुपये है. अब सहारा वाले जहां से भी हो मेरा पैसा दें. शकीला ने कहा कि सुब्रत राय जहां से भी हो हमारा पैसा लौटा दें.

बता दें कि बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने अंतरिम आवेदन खारिज करते हुए आज सुबह 10:30 बजे सुब्रत राय को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, लेकिन आज भी वो नहीं पहुंचे. अब इस मामले में 16 मई को फिर से सुनवाई होगी.

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पहले भी कोर्ट से दिया गया थे ये आदेश

दरअसल, पिछली बार जब पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो तब भी सुब्रत राय (Subrata Roy) को निर्देश दिया गया था कि वो 12 मई को फिजिकली कोर्ट में आएं, लेकिन कल गुरुवार को वो नहीं पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सुब्रत राय के वकील से सवालिया लहजे में कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं?

Source : abp news

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