अनलॉक 1.0 मे देश भर में 8 तारीख से लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है. सरकार ने शनिवार से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल और होटल खोलने का एलान कर दिया है. रेस्टोरेंट में खाना खाने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन सरकार की ओर से एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई है. इस नई गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट खोलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 35 नियम बनाये हैं. रेस्टोरेंट में ग्राहक से लेकर वेटर और होम डिलीवरी बॉय तक सबके लिए अलग-अलग नियम तये किये गए हैं. लगभग सभी बड़े रेस्टोरेंट ने कॉन्टेक्टलेस या कम से कम कॉन्टेक्ट से साथ खाना परोसने का फैसला किया गया है. बैठने की जगह से लेकर किचन तक कई पाबंदियां होंगी. अनलॉक 1.0 में रेस्टोरेंट को खुलने की अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने रेस्टोरेंट में कोरोना संक्रमण न फैले, इसे लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. दिशानिर्देश में कहा गया है कि केवल उन्हीं स्टाफ और ग्राहकों को रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं दिख रहे होंगे. प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था का होना अनिवार्य होगा. 


रेस्टोरेंट के लिए गाइडलाइन –

• कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसके बाहर खोले जा सकते हैं
• रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए
• डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट छोड़ दें, हैंडओवर न करें
• होम डिलीवर पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए
• रेस्टोरेंट के गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम होने चाहिए
• केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाए
• कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाए और वे पूरे समय इसे पहने रहें
• कोरोना की रोकथाम से जुड़े पोस्टर और विज्ञापन प्रमुखा से लगाने होंगे
• रेस्टोरेंट में सोशल  डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए स्टाफ को बुलाया जाए
• हाई रिस्क वाले कर्मचारियों को लेकर विशेष एहतियात बरती जाए
• उनसे ज्यादा लोगों के संपर्क में आने वाली जगह पर काम न कराया जाए
• संभव हो तो कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाए
• रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग और आसपास के इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए

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