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मुजफ्फरपुर. सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के बाद वहां से रिहा कराई गईं लड़कियों का क्या हुआ? कोर्ट ने कहा है कि ऐसी बातें सामने आई हैं कि बालिका गृह से मुक्त हुई लड़कियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. ऐसे में 6 हफ्ते में उन लड़कियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दी जाए.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी मिली थी कि बालिका गृह से रिहा कराई गईं 12 लड़कियां अभी भी सरकारी सुरक्षा गृह में रह रही हैं. सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उन लड़कियों के साथ साथ वहां से छुड़ायी गईं दूसरी लड़कियों के बारे में जानकारी मांगी थी.

कोर्ट में टीआईएसएस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने रिपोर्ट सौंपी कि जो 12 लड़कियां अभी भी बालिका संरक्षण गृह में रह रही हैं वे सब मानसिक या शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं हैं. वे ये बताने में सक्षम नहीं हैं कि उनके परिवार के लोग कहां हैं और वे कैसे सुरक्षा गृह तक पहुंची. लिहाजा उन्हें सरकारी सुरक्षा गृह में ही रखा गया है. कोर्ट ने इन 12 लड़कियों को सारी सुविधाएं देने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को भेजा नोटिस, बाल संरक्षण समितियों का मांगा विवरण

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वैसे सभी राज्यों को नोटिस भेजा है जहां मुजफ्फरपुर बालिका गृह से छुड़ाई गईं लड़कियों को भेजा गया था. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तराखंड और पंजाब के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने उन राज्यों की बाल संरक्षण समितियों को लड़कियों की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूरा विवरण देते हुए उचित स्थिति रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है.

Input : News18

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