मुजफ्फरपुर. पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में शुक्रवार को विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट सह विशेष सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग के कोर्ट में गवाही के दौरान उस समय सभी हैरत में आ गये, जब सीबीआई द्वारा मृत घोषित गवाह बदामी देवी ने कोर्ट में उपस्थित हो कर कहा- साहब मैं जिंदा हूं.
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में शुक्रवार को विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट सह विशेष सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग के कोर्ट में गवाही के दौरान उस समय सभी हैरत में आ गये, जब सीबीआई द्वारा मृत घोषित गवाह बदामी देवी ने कोर्ट में उपस्थित हो कर कहा- साहब मैं जिंदा हूं. बदामी देवी ने कोर्ट में लिखित आवेदन देकर कहा कि मैं सीवान जिला नगर थाना के कसेरा टोली हाऊस नम्बर 91ए की रहने वाली हूं. सीबीआई ने इस केस में मुझे गवाह बनाया था, लेकिन मुझसे गवाही के लिये कभी संपर्क नहीं किया.
सीबीआई पर सवाल!
मुझे मृत घोषित करते हुए न्यायालय में अपनी रिपोर्ट सौंप दी. इसकी जानकारी मुझे अखबार से मिली. सुनवाई के समय सीबीआई की ओर से स्पेशल पीपी आरएन सिंह, सीबीआई इंस्पेक्टर गौरव मिश्रा उपस्थित थे. इस दौरान लड्डन मियां की ओर से अधिवक्ता शरद सिन्हा ने आवेदन देकर कहा कि बदामी देवी समेत दो गवाहों का सम्मन लिया था. लेकिन, 24 मई को बदामी देवी का डेथ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दाखिल कर कहा गया कि उनकी की मृत्यु हो चुकी है. जब हमने बदामी देवी को कोर्ट में देखा तो भौचक रह गये.
अभी मैं जिंदा हूँ…..
— Tirhut NOW (@TirhutNow) June 3, 2022
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सीवान के राजदेव हत्या कांड में गवाह रही बादामी देवी खुद मुजफ्फरपुर कोर्ट में जिंदा होने का सुबूत देने पहुंच गई. जिसके बाद आदलत ने सीबीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है! pic.twitter.com/EJDDH1TVjs
न्यायालय ने मामले में गवाही के लिये 20 जून की तिथि निर्धारित की
उन्होंने कहा कि सीबीआई शक के घेरे में है और आरोपी विजय कुमार व लड्डन को फंसा रही है. इसके बाद कोर्ट ने बदामी देवी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जवाब तलब किया है. वही, सीबीआई के इंस्पेक्टर की ओर से एक आवेदन दाखिल कर कहा गया कि गोरखपुर मेडिकल कालेज के डॉक्टर राकेश सक्सेना एवं सीवान के पचरुखी निवासी गौरी शंकर बैठा को सम्मन का तामिला करा दिया गया है और बार-बार कहने के बाद भी गवाही के लिए नहीं आ रहे है. इसलिये उनके विरुद्ध वारंट जारी किया जाये. न्यायालय ने सीबीआई के आवेदन पर सुनवाई के बाद दोनों गवाहों पर जमानती वारंट निर्गत किया है. इसके बाद न्यायालय ने मामले में गवाही के लिये 20 जून की तिथि निर्धारित की है.
इनपुट : प्रभात खबर
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