लॉक डाउन को लेकर सख्ती बरतने के मद्देनजर आज एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई. बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा, दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ जिला स्तरीय अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आज की लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई  साथ ही सप्ताह के अंतिम दो दिन शनिवार एवं रविवार के संबंध में जो निर्णय लिया गया था उसको धरातल पर उतारने तथा सख्ती से उसका अनुपालन कराने को लेकर विस्तृत विचार- विमर्श किए गए. जिलाधिकारी ने सप्ताह के अंतिम दो दिन एवं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि लॉक डाउन का अनुपालन नहीं करने वाले या लॉकडाउन को लेकर किसी तरह की लापरवाही बरतने वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं/ प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पूर्ण सख्ती बरतें। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉक डाउन का अनुपालन शक्ति से कराया जाएगा. कहा कि लॉक डाउन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने भी उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि लॉक डाउन का अनुपालन शक्ति से कराना सुनिश्चित करें । उन्होंने निर्देश दिया कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन को लेकर सघन अभियान चलाएं।

कल रविवार को और अगले सप्ताह के अंतिम 2 दिन तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक सप्ताह के अंतिम 2 दिन लॉक डाउन का अनुपालन शक्ति से कराया जाएगा। दूध दवा और अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। किराना का भी दुकान बंद रहेगा. इमरजेंसी सेवा छोड़कर बाकी प्रत्येक तरह के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगा। टेंपो, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक रूप से गाड़ियां चलाने वालों के वाहन सीज किए जाएंगे. उनसे फाइन वसूला जाएगा. मास्क ना पहनकर चलने वाले के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक भी लॉकडाउन का अनुपालन कराने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी।

यदि कंटेनमेंट जोन में दुकान खुला पाया जाता हैं तो उसे तत्काल सील किया जाएगा. साथ ही विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ कंटेनमेंट जोन से बाहर भी सख्ती बरती जाएगी। सभी दुकानों/ प्रतिष्ठानों में दुकानदार एवं उनके निजी कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश देंगे. इसके अलावा वे सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। लॉकडाउन का  सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर पूरे शहर को 10 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सेक्टर वाइज दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और लॉकडाउन को सफल बनाने के मद्देनजर अपने गंभीरतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। कंटेनमेंट जोन पर मुख्य रूप से फोकस करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया है। सभी पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी परस्पर समन्वय के साथ लॉक डाउन का अनुपालन गंभीरता के साथ कराएंगे। दोनों अनुमंडल पदाधिकारी तथा दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस हेतु विशेष दायित्व सौंपा गया है।

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