मुजफ्फरपुर, एसडीओ पश्चिमी बृजेश कुमार पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। इसको लेकर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है। इसमें अर्थदंड की वसूली के लिए डीएम, महालेखाकार को जानकारी देने को कहा गया है। बताया गया है कि पिछले साल 11 अक्टूबर को दिए गए आदेश के बाद भी प्रतिवादी ने शो कॉज का कोई उत्तर नहीं दिया।
इस साल दो जनवरी को शिकायतकर्त्ता ने फिर एक आवेदन दिया। बृजेश कुमार को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी पर भी 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इनके ऊपर कार्रवाई सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई है। बताया है कि 11 अक्टूबर को दिए आदेश का स्पष्टीकरण जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दे दिया, लेकिन इस बिंदू पर कोई उत्तर नहीं दिया गया कि क्या कार्रवाई हुई।
Input : live hindustan