मुजफ्फरपुर | 21 दिसंबर 2025 : मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित) के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया है।
सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3:30 बजे के बाद कक्षाएं प्रतिबंधित
जारी आदेश के अनुसार अब मुजफ्फरपुर जिले के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:00 बजे से पहले तथा दोपहर 03:30 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी। यह आदेश बच्चों को अत्यधिक ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश
यह प्रशासनिक आदेश 22 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने स्कूलों के शैक्षणिक कार्यक्रमों को इस आदेश के अनुरूप पुनर्निर्धारित करें।
हालांकि, प्री-बोर्ड, बोर्ड परीक्षाओं एवं विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा सकेगा।

बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश के सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश की प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, आईसीडीएस, सभी थाना अध्यक्ष एवं जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें और बच्चों को ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।

