महाकुंभ स्नान से वंचित परिवार ने रेलवे पर ठोका 50 लाख का दावा, उपभोक्ता आयोग ने जारी किया नोटिस

महाकुंभ स्नान से वंचित परिवार ने रेलवे पर ठोका 50 लाख का दावा, उपभोक्ता आयोग ने जारी किया नोटिस

मुजफ्फरपुर: जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को नोटिस जारी किया है। यह मामला रेलवे की कथित लापरवाही से जुड़ा है, जिसके चलते एक परिवार प्रयागराज में महाकुंभ स्नान और मोक्ष के अवसर से वंचित रह गया। पीड़ित राजन झा, जो गायघाट थाना क्षेत्र के सुबास केशो गांव के निवासी हैं, ने अपने सास-ससुर के साथ 27 जनवरी को मुजफ्फरपुर से प्रयागराज की यात्रा के लिए ट्रेन टिकट लिया था। लेकिन स्टेशन पर ट्रेन की बोगी अंदर से बंद होने के कारण वे चढ़ नहीं सके। रेलवे प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई मदद नहीं मिली।

नाराज़ राजन झा ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा के ज़रिए उपभोक्ता आयोग में रेलवे के खिलाफ मामला दर्ज किया और 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। अधिवक्ता एस.के. झा ने बताया कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का मामला है। उनका कहना है कि रेलवे की ज़िम्मेदारी थी कि यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाया जाए, लेकिन ऐसा न होने से यह परिवार 144 साल बाद आए महाकुंभ के पवित्र मौनी अमावस्या स्नान से वंचित रह गया।

आयोग ने मुजफ्फरपुर स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मास्टर, डीआरएम सोनपुर, जीएम ईस्ट सेंट्रल रेलवे और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई 2025 को होगी, जिसमें सभी पक्षों को उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

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