31 दिसंबर तक दस्तावेज जमा अनिवार्य, देरी पर स्टॉल हो सकता है रद्द
मुजफ्फरपुर, 2 दिसंबर।
शहर के मार्केटों में वर्षों से संचालित स्टॉलों की वैधता सुनिश्चित करने और व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नगर निगम ने व्यापक स्टॉल सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। यह निर्णय हाल ही में हुई सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड की बैठक के बाद लिया गया है। अभियान के दौरान स्टॉलधारकों के एकरारनामा नवीनीकरण, स्वामित्व सत्यापन, और दस्तावेज अद्यतन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
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अभियान क्यों महत्वपूर्ण है?
निगम के अनुसार यह कदम मार्केट व्यवस्था को सुव्यवस्थित, रिकॉर्ड आधारित, और अनियमितताओं से मुक्त बनाने के लिए अनिवार्य है।
सत्यापन के बाद स्टॉलधारकों को मिलेगा—
Security of Tenure यानी स्टॉल पर स्थायित्व और अधिकार
निगम की विभिन्न शहरी सेवाओं का लाभ
भविष्य में किसी भी कानूनी या प्रशासनिक जटिलता से सुरक्षा
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शहर को क्या लाभ मिलेगा?
सत्यापन पूरा होने के बाद—
• सड़क पर अतिक्रमण नियंत्रण
• बकाया वसूली में पारदर्शिता
• अवैध गतिविधियों पर रोक
• नियम उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द की स्पष्ट व्यवस्था
• मार्केट में बेहतर मॉनिटरिंग और भीड़भाड़ में कमी
• नागरिकों के लिए सुव्यवस्थित और साफ-सुथरी मार्केट सुविधा
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निगम ने दी सख्त चेतावनी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों में दस्तावेज जमा नहीं करने पर स्टॉल की वैधता प्रभावित होगी और निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। 31 दिसंबर के बाद कोई भी फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी।
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मार्केटवार दस्तावेज जमा करने का शेड्यूल
मार्केट का नाम दस्तावेज जमा तिथि
नगर निगम मार्केट (स्टेशन रोड) 05–06 दिसंबर 2025
जिला स्कूल मार्केट 08–10 दिसंबर 2025
जुब्बा सहनी मार्केट 11–13 दिसंबर 2025
पक्की सराय मार्केट 15–16 दिसंबर 2025
बैंक रोड मार्केट 17–19 दिसंबर 2025
सदर अस्पताल मार्केट 20 एवं 22 दिसंबर 2025
लक्ष्मी चौक मार्केट 23–24 दिसंबर 2025
धर्मशाला चौक मार्केट 26 एवं 29 दिसंबर 2025
अन्य मार्केट / छूटे स्टॉलधारक 30–31 दिसंबर 2025 (अंतिम तिथि)
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दस्तावेज जमा करने का स्थान
📍 नगर भवन, मुजफ्फरपुर नगर निगम (कार्यालय समय में)
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जरूरी दस्तावेज (अनिवार्य)
• स्टॉल आवेदन पत्र
• एकरारनामा/लीज की प्रति
• आधार कार्ड, पैन कार्ड
• बैंक विवरण/स्टेटमेंट (NPCI लिंकिंग सहित)
• अद्यतन ट्रेड लाइसेंस
• स्वयं-घोषणा पत्र
• स्टॉल किराया/बकाया का विवरण
• पासपोर्ट साइज फोटो
• ट्रांसफर/विरासत संबंधी कागजात/सहमति पत्र
• मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप नंबर, ईमेल ID
• उत्तराधिकार दस्तावेज / NOC / शपथ पत्र (यदि लागू)
📌 अधूरे दस्तावेज वाले आवेदन स्वतः अस्वीकृत माने जाएंगे।
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निगम अधिकारियों के बयान
नगर आयुक्त विक्रम विरकर
“मार्केटों में सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्टॉल संचालन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अत्यंत आवश्यक है। सभी स्टॉलधारक तय तिथि में दस्तावेज जमा करें।”
महापौर निर्मला साहू
“यह अभियान स्टॉलधारकों के हित में है, ताकि आगे किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक परेशानी न हो। निर्धारित समय सीमा का पालन अनिवार्य है।”
उपमहापौर डॉ. मोनालिसा
“सत्यापन से मार्केट व्यवस्था में मजबूती आएगी और अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगेगी।”

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