दिल्ली, केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक 4 में 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी. सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज. इसका फैसला राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बात करके लिया गया है. सरकार के निर्देशों के मुताबिक ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे. सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी. इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी. हालांकि सीमित संख्या वाली सभा में भी लोगों का फेसमास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा.

100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति 

सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद


21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे।सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं

दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल


65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने रहने की अपील की गई। वहीं, आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को अनिवार्य बताया गया है। वहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने को नहीं कहा गया है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा। इसके अलावा गाइडलाइन में वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दी गई है।

22 मार्च से ही बंद है दिल्ली मेट्रो
गौरतलब है कि 22 मार्च से ही दिल्ली मेट्रो मेट्रो सेवाएं ठप पड़ी हैं। इससे दिल्ली मेट्रो रेल निगम को रोजाना का नुकसान तो हो ही रहा है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। सात सिंबर से मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों को आवाजाही में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बिना केंद्र के आज्ञा नहीं लगा सकेंगे राज्य लॉकडाउन

कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं. कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो इसके लिए केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *