पुरे देश मे कोरोना अपना विकराल रूप अपना चुकी है. हर राज्य की सरकार उसकी रोकथाम के लिए पुरे जी जान से लगी हुई है. बिहार के पडोसी राज्य झारखण्ड मे भी कोरोना ने अपना विस्तार बढ़ा लिया है. जिसको रोकने के लिए बुधवार को झारखंड मे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. और उसमे संक्रामक रोग अध्यादेश-2020 को स्वीकृति दे दी गई. इस अध्यादेश के जरिये सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर सकेगी.

बताया गया की कोरोना संकट में लोग इसके अनुपालन में लापरवाही बरत रहे हैं. लेकिन इसको लेकर संबंधित दंड और कोई एक्ट नहीं होने के कारण सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी. लेकिन अब झारखंड में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर अब कोई झारखंड में मास्क नहीं पहनता है तो उसको 2 साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है !