मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड कार्यालय के लिपिक प्रशांत कुमार को जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वैशाली पुलिस द्वारा 1 मई 2025 को प्रशांत कुमार की नशीली पदार्थ (हीरोइन) के साथ गिरफ्तारी के बाद की गई। उनके खिलाफ महुआ थाना में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कांड संख्या 518/25 दर्ज किया गया था।
जिला पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत लिपिक को 1 मई 2025 से निलंबित कर दिया। साथ ही, मीनापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर प्रशांत कुमार के खिलाफ आरोप पत्र (प्रपत्र ‘क’) तैयार कर जमा करें।
जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप आचरण करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन और अनुचित आचरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही और अनुशासन पर चर्चा को तेज कर दिया है।