मुंबई ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल गई है। तीन दिनों से आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में जज के सामने आर्यन खान के वकील पूर्व एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा के वकील ने अपनी कई दलीलें पेश की। वहीं गुरुवार को एनसीबी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला जमानत याचिका पर सुनाया। फिलहाल आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में 8 अक्टूबर से बंद हैं। इन्हें एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया था।

26 और 27 अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने कोर्ट में अपने क्लाइंट की पैरवी की। जिसके बाद एनसीबी को अपना पक्ष रखना था लेकिन कोर्ट का वक्त बुधवार को खत्म हो गया था जिसके बाद आगे की सुनवाई इस केस की गुरुवार को रखी गई। गुरुवार को कोर्ट में मुंबई क्रूज पार्टी मामले में एनसीबी ने अपना पक्ष रखा।

एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान पिछले कई सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। इसके सबूत हैं कि वो अधिक मात्रा में ले रहे हैं। आर्यन कई पेडलर से संपर्क में हैं। कुल 12 लोगों का ग्रुप क्रूज पर जाने वाला था, जिसमें से 11 को एनसीबी ने पकड़ा। इस मामले में पकड़े गए अचित कुमार ड्रग पेडलर है, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है और यह आरोपी नंबर 17 है।

अनिल सिंह ने रिया और शौविक चक्रवर्ती मामले का हवाला देते हुए कहा कि दोनों को इस सेक्शन में जमानत नहीं मिली थी। इसलिए आर्यन को भी नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में सेक्शन 28 लगाया है, क्योंकि आर्यन इस पूरी षड्यंत्र का हिस्सा थे। एक कमर्शियल क्वांटिटी में डील अटेम्प्ट हो रहा था। अरबाज आरोपी नंबर 2 आर्यन का बचपन का दोस्त है। क्रूज पार्टी से पहले दोनों आर्यन के घर से निकले और क्रूज टर्मिनस पर पहुंचे तब उन्हें पकड़ा गया। दोनों एक ही कमरे में रहने वाले थे। हमने सेक्शन 8 लगाया है।

Source : Khabar India Tv

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