बिहार सरकार (Bihar Government) ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है. चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब पति-पत्नी सरकारी सेवा में हैं और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी (Government Job) मिल सकेगी. दरअसल, अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है. इस अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई पति-पत्नी सेवा में हो और उनमें से किसी एक की दुर्घटनावश मौत हो जाती है, तो उस स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ परिवार के सदस्य को मिल सकेगा. इस दौरान जारी अधिसूचना में सरकार ने 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश में बदलाव कर दिया है. इस आदेश में पति-पत्नी दोनों के सेवा में रहने औ उनमें से एक की मौत की स्थिति में नौकरी मिलने का लाभ परिवार के सदस्य को दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी.

कानून विभाग ने सलाह से हुआ बदलाव

बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में कानून विभाग से सलाह मांगी थी. इस दौरान कानून विभाग के साथ चर्चा और उस पर सहमति के बाद सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना में ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि अनुकंपा बहाली में छूट के बावजूद मृतक आश्रित को अन्य मामलों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही जिस वर्ग में उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, उसके लिए तय की गई योग्यता की शर्तें अभ्यर्थी को पूरा करना होगा.

जानिए परिवार के दूसरे सदस्य कैसे लें पेशन

गौरतलब है कि ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी और पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, पारिवारिक पेंशन परिवार के किसी अन्य सदस्य को देनी होती है. ऐसे में यदि परिवार के अन्य सदस्य को पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए साथ में नॉमिनी बनाया गया है तो ऊपर की तरह ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा. मगर यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ में शामिल नहीं है, तो उन्हें नए पीपीओ जारी कराने के लिए उस कार्यालय से संपर्क करना होगा, जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनर ने पिछली बार सेवा की थी.

Source : Tv9 bharatvarsh

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