बिहार के नालंदा (Nalanda) में जहरीली शराब (Poisonous Liquor) पीने से पांच लोगों की मौत (Death) का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवारों ने दावा किया है कि सभी की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है. मामला नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी और पहाड़ तल्ली मोहल्ला का है. वहीं 3 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है. एक निजी क्लीनिक में सभ का इलाज चल रहा है. परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बात सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और मौत हो गई. जानाकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है.

थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद के बाद सदर डीएसपी डॉ शिब्ली नोमानी ने मौके पर पहुंच कर परिजनों से जानकारी ली. वहीं स्थानीय लोगों ने आस-पास के इलाकों में चुलाई शराब बनाने की बात कही है. वहीं मानपुरा थाना इलाके के हरगावा गांव में भी दो लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

एक और जहां बिहार सरकार शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार लगातार शराब तस्करों और शराब पीने वालों पर कार्रवाई कर रही हैं. पुलिस शराब तस्करों की लगातार गिरफ्तारी कर रही है. वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून की वजहों से बढ़ने वाले मुकदमों को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार के शराब तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इन केसों ने अदालतों का दम घोंट रखा है. पटना हाईकोर्ट के 14-15 जज सिर्फ इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हैं. इसकी वजह से और किसी मामले पर सुनवाई नहीं हो पा रही है.

दरअसल बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की जमानत खारिज कराने गयी थी, जिन्हें बिहार पुलिस ने शराब के मामलों में गिरफ्तार किया था. लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया था. बिहार सरकार कई ऐसे भी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी जहां शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्द होने के बाद भी कोर्ट ने आऱोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी.

Source : Tv9 bharatvarsh

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