मुजफ्फरपुर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) सुब्रत कुमार सेन ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नामांकन प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संचालित करने के लिए सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स (आरओ) और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स (एआरओ) को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नामांकन का समय और नियम
• समय: नामांकन पत्र 10 से 17 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक जमा किए जाएंगे।
• अवकाश: सार्वजनिक अवकाश और रविवार को नामांकन प्रक्रिया बंद रहेगी।
• वाहन और व्यक्तियों की सीमा: रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहनों को अनुमति होगी। कार्यालय कक्ष में अभ्यर्थी सहित केवल 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी।
• पारदर्शिता के लिए उपाय: सभी नामांकन कक्षों में सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। साथ ही, कक्ष में घड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी आरओ को हेल्प डेस्क स्थापित करने और अभ्यर्थियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित नियमों का सख्ती से पालन होगा:
• एफिडेविट: अभ्यर्थी को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर के साथ शपथपत्र (Form 26) जमा करना होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि कोई) का विवरण अनिवार्य है।
• आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रचार: आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों को तीन बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रचार करना होगा।
• सुरक्षा धनराशि: सामान्य वर्ग के लिए ₹10,000 और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹5,000 जमा करना अनिवार्य है।
• ऑनलाइन अपलोड: नामांकन के दिन ही अभ्यर्थी के शपथपत्र को ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिसके लिए आईटी सेल को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
सिंगल विंडो सिस्टम से पारदर्शिता
निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इसके तहत:
• अभ्यर्थी नामांकन पत्र, शपथपत्र, सुरक्षा राशि और प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी कर सकते हैं।
• डिजिटल पोर्टल और डायल 1950 हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता उपलब्ध होगी।
• दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा से समय की बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
नामांकन प्रक्रिया के प्रमुख चरण
1. नामांकन पत्र जमा करना: अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक द्वारा Form 2B में नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा किया जाएगा।
2. जांच: नामांकन की अंतिम तिथि के अगले दिन दस्तावेजों की जांच होगी। त्रुटि या अयोग्यता पाए जाने पर नामांकन रद्द हो सकता है।
3. नाम वापसी: जांच के दो दिन बाद तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते हैं।
4. प्रतीक आवंटन: मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित प्रतीक और निर्दलीय/अपंजीकृत दलों को फ्री सिंबल लिस्ट से प्रतीक आवंटित होंगे।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्यों में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कुढ़नी के निर्वाची पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता (पश्चिमी) की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही, उनके खिलाफ निलंबन की अनुशंसा और शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। अन्य अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मियों की सूची तलब कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता का है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को पूर्ण जवाबदेही और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है।
लोकतंत्र की मजबूत नींव
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की नामांकन प्रक्रिया न केवल एक प्रशासनिक कदम है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। निर्वाचन आयोग की तकनीकी नवाचारों, पारदर्शिता और सख्त दिशा-निर्देशों के साथ यह प्रक्रिया निष्पक्ष, सुगम और जनता के विश्वास को मजबूत करने वाली होगी। यह प्रक्रिया बिहार के लोकतांत्रिक उत्सव का प्रारंभिक चरण है, जो संवैधानिक मूल्यों और निष्पक्षता की भावना को दर्शाता है।
संपर्क: अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या डायल 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।