मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 24 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी।
हालांकि, कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं के लिए कुछ राहत दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 9 और उससे ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश के अनुरूप अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण करें।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड, बोर्ड परीक्षा अथवा अन्य पूर्व निर्धारित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा एवं कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों—शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों—को आदेश के सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया है।
ठंड के इस मौसम में जिला प्रशासन की यह पहल बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
